उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) की परीक्षा से सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्य
परीक्षा की तिथि
राज्य सरकार द्वारा कम से कम वर्ष में एक बार UPTET संचालित करना अनिवार्य है| इसके सन्दर्भ में विज्ञापन निर्धारित समय पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज की ऑफिसियल वेबसाइट www.upbasiceduboard.gov.in पर प्रकाशित कर दिया जाता है, जहाँ से आवेदन किया जा सकता है |
परीक्षा की अवधि तथा स्वरुप
- परीक्षा की अवधि ढाई घंटा अर्थात 150 मिनट होगी |
- परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प होंगे |
- नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा |
- परीक्षा सामान्यतः वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जायेगी |
आवेदन-पत्र
आवेदन करने हेतु सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज की ऑफिसियल वेबसाइट www.upbasiceduboard.gov.in पर लॉग इन करके आवेदन किया जा सकता है| तथा परीक्षा से पूर्व प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकता है और उत्तर माला के साथ परिणाम भी इसी पोर्टल पर प्रकाशित किया जाता है |
आयु-सीमा
प्राथमिक शिक्षक के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है| अरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट के प्रावधान के अंतर्गत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट दी गयी है|
शैक्षिक योग्यता (पात्रता)
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या – 755/ 68-4-2019-2750/2012 दिनांक 17 अक्टूबर 2019 के अनुसार, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) में शामिल होने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र हैं-
प्राथमिक स्तर ( कक्षा 1 से 5 ) हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) में आवेदन के लिए न्यूनतम आहर्ता :
विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा N.C.T.E से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से दो वर्षीय डी.एल.एड. (B.T.C.) के उत्तीर्ण व अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी|
अथवा
विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण तथा दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित व स्नातक शिक्षामित्रों का द्विवर्षीय BTC के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी|
अथवा
विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण तथा N.C.T.E से संबद्धता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में दो वर्षीय डिप्लोमा (डी.एड.)/भारतीय पुनर्वास परिषद् (R.C.I.) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में दो वर्षीय डिप्लोमा (डी.एड.) के उत्तीर्ण व अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी|
अथवा
विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एड.) के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी |
अथवा
विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एड.) जो इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड तथा क्रिया विधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो |
अथवा
विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बी.टी.सी. प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी |
अथवा
विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त दो वर्षीय बी.टी.सी. उर्दू विशिष्ट प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी |
अथवा
विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी |
अथवा
न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष तथा चार वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.) के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी |
टिप्पणी
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों को पात्रता हेतु न्यूनतम शैक्षिक आहर्ता में 5 प्रतिशत अंकों के छूट की अनुमति होगी |
इस अधिसूचना के उद्देश्यों के लिए केवल N.C.T.E. द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री कोर्स पर विचार होगा, तथापि शिक्षा में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) और बी.एड. (विशेष शिक्षा) की स्थिति में केबल भारतीय पुनर्वास परिषद् (रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ़ इंडिया) द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स पर ही विचार होगा |
एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्थानों से शिक्षा स्नातक की उपाधि (बी.एड.) प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5) में नियुक्ति हेतु विचार किये जाने पर प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर N.C.T.E. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा |
डी.एड. (विशेष शिक्षा) की योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में N.C.T.E. द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा |
ऊपर निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यताएं भाषा, सामाजिक अध्ययन, या सामाजिक विज्ञान/ गणित, विज्ञानं आदि के शिक्षकों के लिए लागू है | शारिरीक शिक्षा के शिक्षकों के सम्बन्ध में N.C.T.E. विनियम दिनांक 03.11.2001 (समय समय पर यथा संशोधित) में उल्लिखित शारिरीक शिक्षा के शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंड लागू होंगे | कला शिक्षा, शिल्प शिक्षा, गृह विज्ञान एवं कार्य शिक्षा आदि के शिक्षकों के लिए राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित वर्तमान पात्रता मानदंड तब तक लागू रहेंगे जब तक N.C.T.E. ऐसे शिक्षकों के सम्बन्ध में न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं करती है |
ऐसा अभ्यर्थी जो शिक्षा शास्त्र में स्नातक डिग्री (बी.एड.) अथवा प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा डी.एल.एड. के अंतिम वर्ष में शामिल हो रहे हैं को अंतिम रूप से प्रवेश दिया जायेगा और उनका UPTET प्रमाण पत्र उक्त परीक्षाओं के उत्तीर्ण करने पर ही वैध होगा |
ऐसा अभ्यर्थी जिसके पास उपर्युक्त योग्यता नहीं होगी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा |
द्वितीय पेपर (उच्च प्राथमिक स्तर ) हेतु शैक्षिक योग्यता (पात्रता)
उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) में आवेदन के लिए न्यूनतम आहर्ता -
विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा N.C.T.E से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से दो वर्षीय डी.एल.एड. (B.T.C.) के उत्तीर्ण व अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी|
अथवा
विधि द्वारा स्थापित एवं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (U.G.C.) से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एड.) के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी|
अथवा
विधि द्वारा स्थापित एवं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (U.G.C.) से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एड.) जो इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड तथा क्रिया विधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो|
अथवा
विधि द्वारा स्थापित एवं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (U.G.C.) से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक तथा N.C.T.E. से मान्यता प्राप्त संस्था/भारतीय पुनर्वास परिषद् (R.C.I.) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में दो वर्षीय डिप्लोमा (डी.एड.) के उत्तीर्ण व अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी|
अथवा
न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष एवं N.C.T.E/U.G.C से मान्यता प्राप्त संस्था से चार वर्षीय बी.ए.एड. / बी.ए. बीएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी|
अथवा
न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष एवं N.C.T.E/U.G.C से मान्यता प्राप्त संस्था से चार वर्षीय बी.एस.सी.एड. / बी.एस.सी. बीएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी |
अथवा
न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष तथा चार वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.) के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी|
अथवा
विधि द्वारा स्थापित एवं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (U.G.C.) से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा भारतीय पुनर्वास परिषद् (R.C.I.) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा) में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी|
टिप्पणी
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों को पात्रता हेतु न्यूनतम शैक्षिक आहर्ता में 5 प्रतिशत अंकों के छूट की अनुमति होगी |
इस अधिसूचना के उद्देश्यों के लिए केवल N.C.T.E. द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री कोर्स पर विचार होगा, तथापि शिक्षा में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) और बी.एड. (विशेष शिक्षा) की स्थिति में केबल भारतीय पुनर्वास परिषद् (रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ़ इंडिया) द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स पर ही विचार होगा |
एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्थानों से शिक्षा स्नातक की उपाधि (बी.एड.) प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5) में नियुक्ति हेतु विचार किये जाने पर प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर N.C.T.E. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा |
डी.एड. (विशेष शिक्षा) की योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में N.C.T.E. द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा|
ऊपर निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यताएं भाषा, सामाजिक अध्ययन, या सामाजिक विज्ञान/ गणित, विज्ञानं आदि के शिक्षकों के लिए लागू है | शारिरीक शिक्षा के शिक्षकों के सम्बन्ध में N.C.T.E. विनियम दिनांक 03.11.2001 (समय समय पर यथा संशोधित) में उल्लिखित शारिरीक शिक्षा के शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंड लागू होंगे |
कला शिक्षा, शिल्प शिक्षा, गृह विज्ञान एवं कार्य शिक्षा आदि के शिक्षकों के लिए राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित वर्तमान पात्रता मानदंड तब तक लागू रहेंगे जब तक N.C.T.E. ऐसे शिक्षकों के सम्बन्ध में न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं करती है |
ऐसा अभ्यर्थी जो शिक्षा शास्त्र में स्नातक डिग्री (बी.एड.) अथवा प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा डी.एल.एड. के अंतिम वर्ष में शामिल हो रहे हैं को अंतिम रूप से प्रवेश दिया जायेगा और उनका UPTET प्रमाण पत्र उक्त परीक्षाओं के उत्तीर्ण करने पर ही वैध होगा |
ऐसा अभ्यर्थी जिसके पास उपर्युक्त योग्यता नहीं होगी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा |
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